हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला को दी अंतरिम राहत को बढ़ाया

High Court extends interim relief to IPS officer Shukla
हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला को दी अंतरिम राहत को बढ़ाया
अवैध फोन टैपिंग प्रकरण हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला को दी अंतरिम राहत को बढ़ाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कथित अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज की गई दूसरी एफआईआर के मामले में दी गई अंतरिम राहत 14 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है।  हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तहत  पुलिस को  आईपीएस अधिकारी शुक्ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से रोका है। इससे पहले कोर्ट ने शुक्ला कोमामले की जांच में सहयोग करने व 16 तथा 23 मार्च 2022 को मामले की जांच के लिए पुलिस के सामने उपस्थित रहने को कहा था। इन दोनों तरीखों पर आईपीएस अधिकारी शुक्ला पुलिस के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित हुई है। हाईकोर्ट में शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। शुक्ला ने कोर्ट में याचिका दायर कर खुद के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। 
 

न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने समयाभाव के चलते शुक्ला की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके मद्देजनर कोर्ट ने शुक्ला की याचिका पर सुनवाई 14 जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दी।तब तक शुक्ला को मिली अंतरिम राहत कायम रहेगी। अवैध फोन टैपिंग को लेकर शुक्ला के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज है। इन दोनों मामले में शुक्ला को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 14 जून को शुक्ला की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 

याचिका में शुक्ला ने दावा किया है कि राजनीतिक वैमनस्य के चलते उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। वर्तमान में आईपीएस अधिकारी शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और वे मौजूदा समय में हैदराबाद में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। पिछले दिनों कुलाबा पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर  उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें शुक्ला पर शिवसेना नेता संजय राऊत व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे का फोन टैप करने का आरोप है। इससे पहले शुक्ला के खिलाफ पिछले माह अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर पुणे के बंडगार्डेन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।  
 

Created On :   29 March 2022 9:43 PM IST

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