सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट ने CBI पर लगाया 50000 जुर्माना

High Court fined Rs 50,000 for arrest of the woman after sunset
सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट ने CBI पर लगाया 50000 जुर्माना
सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट ने CBI पर लगाया 50000 जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार कविता मानकिकर की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए सीबीआई पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सीबीआई को यह रकम मानकिकर देने के लिए कहा कहा गया है। मानकिकर इस घोटाल के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की कंपनी में काम करती थी। अदालत ने माना है कि सीबीआई ने मानकिकर को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया जाता है। 

न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की खंडपीठ ने इस मामले में सीबीआई के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। खुद की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की मांग को लेकर मानकिकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मानकिकर ने दावा किया था कि सीबीआई ने उसे करीब रात के आठ बजे गिरफ्तार किया है। 

नियमानुसार कोई भी जांच एेजेंसी महिला को सूर्यास्त के बाद नहीं गिरफ्तार कर सकती है। मामले से जुड़े तथ्यों पर व दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मानकिकर की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया। इसके साथ ही कहा कि यदि सीबीआई को मानकिकर की गिरफ्तारी करनी ही थी तो उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। 

Created On :   17 May 2018 2:00 PM GMT

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