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हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर दी जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोपी को एक करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत पर छोडऩे का निर्देश दिया है। अभियोजन के अनुसार शहपुरा डिडोंरी निवासी रामनिवास पाल ने आरबीएन कंपनी के निदेशक के रूप में निवेशकों को पाँच साल में रकम दोगुनी करने का लालच दिया। जमा रकम की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर कंपनी अपना कार्यालय बंद करके भाग गई। शहपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 और 34 का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी 10 जून 2019 से जेल में है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि वे कोर्ट में एक करोड़ रुपए जमा करने के लिए तैयार है। राज्य शासन की ओर से पैनल लॉयर संतोष यादव ने जमानत आवेदन का विरोध किया। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने आरोपी को एक करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत पर छोडऩे के निर्देश दिए हैं।
Created On :   9 Jun 2021 5:46 PM IST