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जलगांव घरकुल घोटाले के मामले में आरोपी पूर्वमंत्री सुरेश दादा जैन को जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जलगांव के बहुचर्चित घरकुल घोटाले के मामले में आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश दादा जैन को बुधवार को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने साल 2019 में आरोपी जैन को सेहत ठीक न होने के आधार पर सशर्त जमानत (मेडिकल बेल) प्रदान की थी। लेकिन बुधवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक की खंडपीठ ने पूर्वमंत्री जैन को नियमित जमानत प्रदान कर दी। धुले सत्र न्यायालय ने इस मामले में पूर्वमंत्री जैन को दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद पूर्वमंत्री को जेल जाना पड़ा था। इस बीच पूर्वमंत्री जैन ने सजा के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसमें पूर्वमंत्री ने मांग की थी कि अपील के प्रलंबित रहते उनकी सजा को निलंबित किया जाए और उन्हें जमानत प्रदान की जाए। खंडपीठ ने पूर्वमंत्री जैन की अपील पर सुनवाई के बाद उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी। नियमित जमानत के तहत पूर्वमंत्री जैन के कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।हाईकोर्ट ने साल 2019 में पूर्व मंत्री जैन को सेहत ठीक न होने के आधार पर कई शर्तों के तहत जमानत दी थी।
Created On :   30 Nov 2022 10:15 PM IST