हाईकोर्ट ने दी जैन मंदिर के भोजनालय शुरु करने की अनुमति

High court granted permission to start eateries of Jain temple
हाईकोर्ट ने दी जैन मंदिर के भोजनालय शुरु करने की अनुमति
हाईकोर्ट ने दी जैन मंदिर के भोजनालय शुरु करने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जैन मंदिर के साथ जुड़े भोजनालय (डायनिंग हाल) को शुरु करने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों के तहत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार खोलने की इजाजत दी है। सरकार ने मेट्रों व मोनो रेल शुरु करने की भी अनुमति दी है। ऐसे में जैन समुदाय को 23 अक्टूबर से शुरु होनेवाले उनके त्योहार के दौरान डायनिंग हाल खोलने की इजाजत न देना भारी भेदभावपूर्ण है। इसलिए जैन समुदाय के मंदिर से जुड़े मुंबई के 48 भोजनालय को सुबह 10 बजे से तीन बजे तक खोलने की इजाजत दी जाती है।

हाईकोर्ट ने कहा कि डायनिंग हाल में हर घंटे सिर्फ 40 लोग ही जा सकेंगे। यानी तीन बजे तक सिर्फ दो सौ लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। भोजन के दौरान भक्तों को बोतलबंद पानी की बजाय गरम पानी पीने के लिए दिया जाए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश के दरवाजे को न खोला जाए और कोरोना के संक्रमण को रोकने से सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने यह अनुमति केवल उन्ही मंदिरों को दी है, जिनका नाम याचिका के साथ जोड़ी गई सूची में है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ट्रेन को लेकर जारी की गई आदर्श परिचालन प्रक्रिया सिर्फ कागज तक सीमित ही नजर आती है। क्योंकि एक सीट पर दो ज्यादा लोग बैठे नजर आते हैं।

न्यायमूर्ति एस जे काथावाला की खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार के मंदिर न खोलने के निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। सरकार उचित समय पर इस बारे में निर्णय करेगी। लेकिन रेस्टोरेंट व बार को कारोबार करने की अनुमति के बीच जैन मंदिर से जुड़े भोजनालय को खोलने की अनुमति न देना उन पर अन्याय व भेदभावपूर्ण होगा। इसलिए 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच सुबह दस बजे से दोपहर के तीन बजे तक भोजनालय खोलने की इजाजत दी जाती है। 
 

Created On :   21 Oct 2020 9:35 PM IST

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