अडानी की कंपनी लगाया पांच लाख का जुर्माना 

High Court imposed a fine of five lakhs on Adanis company
अडानी की कंपनी लगाया पांच लाख का जुर्माना 
हाईकोर्ट अडानी की कंपनी लगाया पांच लाख का जुर्माना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की याचिका को खारिज करते हुए कंपनी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम जवाहरलाल नेहरु पोर्ट एथारिटी (जेएनपीए) को देने का निर्देश दिया है। याचिका में अडानी पोर्ट ने जेएनपीए के कंटेनर टर्मिनल के अपग्रेडेशन के लिए आमंत्रित की गई बिड (बोली) के लिए अपात्र ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।  मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अडानी की याचिका को आधाहीन पाया और उस पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। चूंकि अडानी ने टेंडर के साथ जेएनपीए के पास पहले ही चार लाख 25 हजार रुपए जमा किए थे। इसलिए उसे अब जुर्माने की राशि के तौर पर केवल 75 हजार रुपए जेएनपीए के पास जमा करना पड़ेगा। खंडपीठ ने अड़ानी के वकील के उस आग्रह को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें मामले को लेकर यथास्थिति बनाए रखने व बिड ओपन नहीं किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ताकि वह राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सके। खंडपीठ ने 21 जून को इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित किया था। जिसे खंडपीठ ने सोमवार को सुनाया।  
 

Created On :   27 Jun 2022 9:37 PM IST

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