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विपक्ष के नेता दरेकर को मिली अंतरिम राहत बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को दो सप्ताह तक के लिए बढा दिया है। मंगलवार को समयाभाव के चलते आरोपी दरेकर के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई ने आवेदन पर सुनवाई को दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया और तब तक दरेकर को मिली अंतरिम राहत को बढा दिया। दरेकर को मिली राहत मंगलवार को खत्म हो रही थी।
भाजपा नेता दरेकर ने सोमवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। जिस पर न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई के सामने सुनवाई होनेवाली थी। लेकिन जब यह मामला सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा तो अधिवक्ता अखिलेश चौबे ने आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सत्र न्यायालय ने उनके मुवक्किल को जो राहत दी थी वह मंगलवार को खत्म हो रही है। इसलिए उसे बढाया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति ने देकर को मिली अंतरिम राहत को दो सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया। दरअसल 25 मार्च 2022 को मुंबई सत्र न्यायालय ने दरेकर के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था किंतु उन्हें गिरफ्तारी से मिली राहत को 29 मार्च तक बरकरार रखा था। ताकि वे निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सके। इसके मद्देनजर दरेकर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है।
दरेकर पर मजदूर श्रेणी से फर्जी तरीके से को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है। पिछले दिनों एमआरए मार्ग पुलिस ने इस मामले को लेकर दरेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने इस मामले को लेकर खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में शिंदे ने दावा किया था कि दरेकर मजदूर नहीं है फिर भी उन्होंने इस श्रेणी से मुंबई डिस्ट्रीक सेट्रल को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा था।
Created On :   29 March 2022 9:31 PM IST