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एनआईए वरवरा राव के खिलाफ नहीं करेगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में 81 वर्षीय आरोपी वरवरा राव की मेडिकल के आधार पर मिली अपने जमानत की अवधि को बढाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर 6 सितंबर 2021 को रखी है। चूंकी राव की जमानत अवधि 5 सितंबर को खत्म हो रही है इसके मद्देनजर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई तक राव के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने राव की याचिका पर सुनवाई 6 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी।
22 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट ने राव को सेहत ठीक न होने के आधार पर जमानत दी थी। तब से वे अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रह रहे हैं। याचिका में राव ने कहा है कि मैं कोर्ट द्वारा जमानत देत समय तय की गई सभी शर्तों का पालन कर रहा हूं। अब तक मैंने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।
Created On :   3 Sept 2021 8:31 PM IST