हाईकोर्ट ने दिया सड़क के गड्ढों को भरने का आदेश

High Court ordered to fill the potholes of the road
हाईकोर्ट ने दिया सड़क के गड्ढों को भरने का आदेश
हाईकोर्ट ने दिया सड़क के गड्ढों को भरने का आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग और भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को मुंबई-गोवा महामार्ग के जरुरी मरम्मत कार्य व सड़कों का गड्ढों को भरने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि मरम्मत कार्य से जुड़े प्राधिकरण यह आश्वस्त करें कि सडक के चौड़ीकरण के कार्य को करते समय प्रभावी ढंग से बैरिकेटिंग की जाए। जिससे लोगों की जान बचाई जा सके।

खंडपीठ के सामने पेशे से वकील ओवेसी पेचकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मुख्य रुप से केंद्र व राज्यसरकार के संबंधित प्राधिकरण को सड़कों के गड्ढे भरने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका के मुताबिक सड़को के गड्ढे सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह है।  याचिका में कहा गया है कि मुंबई-गोवा महामार्ग की सड़क चौड़ीकरण का काम काफी समय से चल रहा है। जिससे सड़क पर चलनेवाले वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 

शुक्रवार को खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग व भारतीय राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण को मुंबई-गोवा हाईवे सड़क के मरम्मत व गड्ढो को भरने के काम को तत्काल देखने को कहा। क्योंकि महामार्ग की स्थिति ठीक नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि बरसात का मौसम शुरु है। ऐसे में सड़क हादसों की संभावना ज्यादा है। इसलिए सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाए। खंडपीठ ने फिलहाल याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।


 

Created On :   2 July 2021 8:06 PM IST

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