25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इंकार

High Court refuses to allow 25-week of fetus abortion
25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इंकार
25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक महिला को  25 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। महिला ने दावा किया था कि भ्रूण के मस्तिष्क में विसंगति है। जिससे उसका बच्चा स्वस्थ्य नहीं रहेगा। महिला के दावे के तहत हाईकोर्ट ने जेजे अस्पताल के अधीष्ठता को महिला के भ्रूण की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया था। मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया कि भ्रूण में विसंगति नहीं है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने महिला को राहत देने से इंकार कर दिया। नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने महिला को राहत देने से इंकार कर दिया। 
 

Created On :   10 May 2019 6:24 PM IST

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