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बीडीएस-मेडिकल परीक्षाओं पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीडीएस की अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर की मेडिकल कोर्स की परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण यदि आप (याचिकाकर्ता) डॉक्टर शारीरिक रुप से उपस्थित होकर परीक्षा नहीं देंगे, तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने परीक्षा के विरोध में याचिका दायर करने वाले विद्यार्थियों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया। याचिका में मांग की गई थी कि या तो परीक्षा स्थगित कर दी जाए, या फिर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाए। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से यह परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। 17 अगस्त से बीडीएस, जबकि 25 अगस्त से मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा होनी है।
याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अंतिम क्षण में परीक्षा पर रोक लगाने से उन विद्यार्थियों का नुकसान होगा, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी। इसलिए परीक्षा पर रोके नहीं लगा सकते। इस दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी कर रहे वकील आर वी गोविलकर ने कहा कि विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई के लिए परीक्षा का आयोजन जरूरी है। डीम्ड विश्वविद्यालय में परीक्षा हो चुकी है। इसके साथ ही यदि ये डॉक्टर ग्रेजुएट होंगे, तो हमे कोरोना से लड़ने के लिए और डॉक्टर मिलेंगे।
इन दलीलों की सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता डॉक्टर हैं, यदि वे परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। यदि किसी को परीक्षा देने में कठिनाई है, तो उसकी कठिनाई पर विचार करने के बाद अलग से परीक्षा के आयोजन पर विचार किया जाएगा। फिलहाल परीक्षा के आयोजन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
Created On :   14 Aug 2020 8:55 PM IST