- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- कुवैत के शाही परिवार की इमारत के...
कुवैत के शाही परिवार की इमारत के किराएदारों को निकालने से हाईकोर्ट का इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कुवैत के शाही परिवार से जुड़ी दक्षिण मुंबई स्थित "अलसबा कोर्ट" नामक इमारत में रहने वाले तीन किराएदार कारोबारियों को निकालने से मना कर दिया है। न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला ने कहा कि कारोबारियों के पास किराएदारी अनुबंध है। जो की फर्जी नहीं है। इसलिए उन्हें फिलहाल इमारत परिसर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि कोर्ट तीनों कारोबारी को कहा है कि वे इसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल न करें औरनए अधिकार का सृजन न करे। न्यायमूर्ति कुलाबावाला ने कहा कि हम मामले के अंतरिम पडाव पर कारोबारियों को इमारत खाली करने का निर्देश नहीं दे सकते है।
शाही परिवार की बड़ी बेटी शेखाह फदीयाह ने दावा किया था कि कारोबारी अवैध रुप से व जबरन इमारत में रह रहे हैं। वहां रहने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि इमारत का मालिकाना हक उसके पास है। इसलिए अंतरिम राहत के तौर पर इमारत में कब्जा जमाए तीन कारोबारियों को हटाया जाए। इस मामले को लेकर कुवैत के प्रधानमंत्री रहे दिवंगत शेख साद अल–अब्दुल्लाह अल सलेम अल सबा की बेटी ने कोर्ट में कारोबारियों को इमारत को खाली करने के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था। इस संबंध में साल 2014 में दावा दायर किया गया था जो सुनवाई के लिए प्रलंबित है। इमारत में जो कारोबारी रह रहे उनके नाम अमिश शेख,महेश सोनी व संजय पुनमिया है।
Created On :   18 Nov 2022 9:37 PM IST