ऑनर किलिंग मामले में हाईकोर्ट का जमानत देने से इंकार 

High court refuses to grant bail in honor killing case
ऑनर किलिंग मामले में हाईकोर्ट का जमानत देने से इंकार 
ऑनर किलिंग मामले में हाईकोर्ट का जमानत देने से इंकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कथित रुप से ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करने के चलते 15 साल के दलित युवक की हत्या के मामले में आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। 19 जुलाई 2016 को नई मुंबई के नेरुल इलाके में रहनेवाले स्वप्निल सोनावने की लड़की के घरवालों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में लड़की के घरवालों सहित उसके भाई सागर नाईक को आरोपी बनाया गया था। नाईक ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। 

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया था। 

Created On :   5 Feb 2021 7:01 PM IST

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