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नाला सफाई घोटाले में जांच की निगरानी करने से हाईकोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने साल 2015 में मुंबई में नाले सफाई में हुए कथित घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडबल्यू) की जांच पर निगरानी रखने से इंकार कर दिया है। इस मामले में कई मनपा अधिकारी व ठेकेदार आरोपी है। जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आर्थिक अपराध शाखा ने मामले से जुड़े ज्यादातर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर कर दिया है। इसलिए अब इस मामले की जांच पर निगरानी रखने की जरुरत नजर नहीं लग रही है। बेंच के सामने सामाजिक कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।
याचिका में गुप्ता ने मांग की थी कि कोर्ट ईओडबल्यू की जांच पर निगरानी रखे। बुधवार को मुंबई महानगरपालिका की ओर से पैरवी कर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि हमने घोटाले में लिप्त पाए गए मनपा इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की है और इस प्रकरण से जुड़े ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। वहीं सरकारी वकील जयेश नाइक ने कहा कि घोटाले के आरोपों को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे। दोनों मामले में आरोपपत्र दायर किए जा चुके है। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अब कानून अपना काम करेगा। हम हर चीज पर निगरानी नहीं रख सकते। इस बीच बेंच ने ईओडबल्यू को प्रकरण से जुडी बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए तीन सप्ताह का और समय भी प्रदान किया।
Created On :   30 Jan 2019 8:53 PM IST