राज्य सरकार व मेंटल हेल्थ प्राधिकरण को लगाई फटकार

High Court reprimanded the State Government and the Mental Health Authority
राज्य सरकार व मेंटल हेल्थ प्राधिकरण को लगाई फटकार
हाईकोर्ट राज्य सरकार व मेंटल हेल्थ प्राधिकरण को लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार और उसके मेंटल हेल्थ एथारिटी(प्राधिकरण) को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्राधिकरण की लगभग पांच साल से निष्क्रियता को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण की मेंटल हेल्थकेयर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसकी बैठक भी नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने नौ जनवरी 2023 से पहले  प्राधिकरण को अपनी अगली बैठक  करने का निर्देश दिया है और राज्य के मुख्य सचिव को प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित रहने को कहा है। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकरण में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई इसकी जानकारी देने के लिए 12 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है।  खंडपीठ के सामने जाने-माने मनोवैज्ञानिक डाक्टर हरीष शेट्टी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। अधिवक्ता प्रणिती मेहरा के माध्यम से दायर की गई याचिका में मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई है।याचिका  में दावा किया गया है कि मानसिक रोगियों का इलाज करनेवाले अस्पताल एक नियमित तौर पर मरीजों की सेहत का मूल्याकन नहीं करते है। जिससे मरीज सालों तक अस्पताल में रहते है। 
 

Created On :   21 Dec 2022 10:43 PM IST

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