हाईकोर्ट ने कहा - तडवी मामले में वीडियो रिकार्डिंग की करें व्यवस्था, 21 जून तक कस्टडी में आरोपी

High Court said - Arrange video recording facility in Tadavi case
हाईकोर्ट ने कहा - तडवी मामले में वीडियो रिकार्डिंग की करें व्यवस्था, 21 जून तक कस्टडी में आरोपी
हाईकोर्ट ने कहा - तडवी मामले में वीडियो रिकार्डिंग की करें व्यवस्था, 21 जून तक कस्टडी में आरोपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने पुलिस को नायर अस्पताल की डाक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामले की वीडियों रिकार्डिंग की व्यवस्था करने का कहा है। न्यायालय ने यह निर्देश तडवी की मां की ओर से अधिवक्ता सदाव्रते गुणरत्ने मार्फत दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। न्यायाधीश के सामने अधिवक्ता गुणरत्ने ने दावा किया कि एट्रासिटी कानून में जाति उत्पीड़न से जुड़े मामलों की वीडियो रिकार्डिंग का प्रावधान किया गया है। इसलिए हमारी मांग है कि न्यायहित में तडवी मामले से जुड़े मुकदमे की पूरी सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग हो। इस आवेदन पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने पुलिस को इस पूरे प्रकरण की वीडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था करने को कहा। 

इससे पहले इस प्रकरण में आरोपी डाक्टर हेमा अहूजा,डाक्टर अंकिता खंडेलवाल व डॉक्टर भक्ति मेहर को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। हिरासत आवेदन पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपी डाक्टरों को 21 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान आरोपी डाक्टरों ने रोते हुए कहा कि वे काफी दिनों से जेल में है। इस दौरान उन्हें उनसे अभिभावकों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस बीच आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए आग्रह किया। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वे जमानत आवेदन पर 17 जून को सुनवाई करेगे।

तीनों आरोपी डाक्टरों पर डाक्टर तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने व इश पर जाति गत ताने मारने का आरोप है। डाक्टर तडवी की आत्महत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में तीन महिला डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने इस प्रकरण की जांच मुंबई पुलिस की अपराध को शाखा को सौप दी थी। फिलहाल वहीं इस मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उसे आरोपियों से पूछताछ की इजाजत मिली थी। 

 

Created On :   10 Jun 2019 2:13 PM GMT

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