हाईकोर्ट ने कहा - सभी प्रार्थना स्थल खोलने पर विचार करे सरकार

High court said - government should consider opening all prayer places
हाईकोर्ट ने कहा - सभी प्रार्थना स्थल खोलने पर विचार करे सरकार
हाईकोर्ट ने कहा - सभी प्रार्थना स्थल खोलने पर विचार करे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल खोलने के बारे में विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोरोना के बावजूद 20 से 30 लोगों को शादी ब्याह व अंतिम संस्कार में जाने की छूट है, तो नियमों का पालन करते हुए मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? न्यायमूर्ति एस जे कथावाला व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने सभी प्रार्थना स्थल खोलने के संबंध सुझाव महानगर के भांडुप इलाके में रहने वाली अंकिता वोरा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में जैन समुदाय के पर्व  पर्युषण के दौरान 15 अगस्त से 23 अगस्त 2020 के बीच जैन मंदिर खोलने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई हैं। 

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि प्रार्थना स्थल खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं। गैर प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमो के तहत प्रार्थना स्थल खोलने की इजाजत दी है। लेकिन सामुहिक प्रार्थना, भीड़ जमा करने पर व प्रतिमा को छूने पर रोक हैं लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क पहन कर दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कोर्ट के प्रार्थना स्थल खोलने के सुझाव का समर्थन किया। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थना स्थल प्रबंधन व सरकारी प्रशासन चाहे तो लोगों के आने जाने के लिए समय का स्लॉट व समय सारणी निश्चित करें। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है और मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। 

 
 

Created On :   11 Aug 2020 9:31 PM IST

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