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हाईकोर्ट ने कहा अस्पताल में जारी रहे राव का इलाज, एल्गार परिषद मामले के हैं आरोपी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव (81) का नानावटी अस्पताल में चल रहे इलाज को जारी रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत को सूचित किए बिना राव की अस्पताल से छुट्टी न कराई जाए। इससे पहले न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने राव की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार नजर आ रहा है। इसलिए हमारे अगले आदेश तक राव को अस्पताल में ही रहने दिया जाए।
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 14 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है। खंडपीठ ने राव के परिजनों को उनसे मिलने की छूट को भी कायम रखा है और राव के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट भी उनके परिजनों को देने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने राव को नानावटी अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी दिखाई थी।
तलोजा जेल में बंद राव की तबीयत ठीक न होने को लेकर उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि राव मस्तिष्क संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा उन्हें और भी कई बीमारिया हैं। इसलिए उन्हें उपचार के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती किया जाए।
Created On :   3 Dec 2020 9:06 PM IST