हाई कोर्ट ने कहा-नाग नदी का अतिक्रमण हटाएं

High Court said - remove the encroachment of Nag river
हाई कोर्ट ने कहा-नाग नदी का अतिक्रमण हटाएं
नागपुर हाई कोर्ट ने कहा-नाग नदी का अतिक्रमण हटाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शहर में नाग नदी के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में दो सदस्यों की खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे ने मनपा के प्रयासों को लेकर नाराजगी जताई है। मनपा ने करीब 1300 करोड़ की लागत से जापानी कंपनी ‘जिका’ के सहयोग से नदी पुनरुद्धार की योजना बनाई है, लेकिन अब तक एजेंसी की नियुक्ति और टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने तत्काल अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। न्यायालय मित्र निखिल पाध्ये ने पक्ष रखा। मनपा की ओर से अधिवक्ता सुधीर पुराणिक ने पैरवी की। 

 


 

Created On :   21 Jan 2022 6:39 PM IST

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