स्कूली शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया आठ सप्ताह में हो पूरी

High Court - School Education Departments promotion process should be completed in eight weeks
स्कूली शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया आठ सप्ताह में हो पूरी
हाईकोर्ट स्कूली शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया आठ सप्ताह में हो पूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूली शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को आठ सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में दिव्यांग व सामान्य कर्मचारियों के पदोन्नति से जुड़े मुद्दे को लेकर कर्मचारियों के समूह की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दिव्यांग कर्मचारियों ने पदोन्नति को लेकर पर्सन विथ डेसेबिल्टि कानून के प्रावधानों को लागू करने की मांग की है। इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने न्यायमूर्ति उज्जल भुयान व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने कहा कि स्कूली विभाग के ज्यादातर शिक्षक व स्कूल स्टाफ स्थानिय निकाय के अंतर्गत आनेवाली स्कूलों के नियंत्रण में रहते है। यह स्कूल सीधे सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते। लिहाजा इन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सर्विस बुक व्यवस्थित नहीं रखी जाती है। जिससे काफी दिक्कते आती है। इसलिए सरकार ने शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सर्विस बुक अपडेट करने का निर्णय किया है। जिसमें करीब ढाई महीने का समय लग सकता है। उन्होने कहा कि पदोनोत्ति के लिए कैडर का विभाजन उचित विकल्प नहीं हो सकता है।  इससे पहले श्री कुंभकोणी ने राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (पीडबल्यूडी) में दिव्यांग व सामान्य कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर उठाए कदमो की जानकारी टेबल(ए,बी,सी) स्वरुप में दी। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के साथ इस विभाग के कर्मचारियों को पोस्टिंग का भी आदेश दिया गया है। इस दौरान उन्होंने सिंचाई व पशुसंर्वधन विभाग में पदोन्नति को लेकर उठाए गए कदमों की भी जानकारी खंडपीठ को दी। जिस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को आठ सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 3 दिसंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   18 Oct 2021 3:50 PM GMT

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