एडमिशन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

High court seeks answers in the controversy related to admission
एडमिशन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
एडमिशन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रबंधन शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (जेबीआईएमएस) में एडमिशन से जुड़े विवाद पर संस्थान से जवाब मांगा है। मामला ह्यूमेन रिसोर्स डेवलपमेन्ट कोर्स के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से जुड़ा है। जिसको लेकर 12 विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।विद्यार्थियों ने याचिका में दावा किया है कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में था किंतु तकनीकी खामी के चलते वे योग्यता परीक्षा (एप्टीट्यूड टेस्ट) में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे 191 विद्यार्थी हैं जो यह परीक्षा नहीं दे पाए।याचिका में इस पूरे मामले को देखने के लिए कमेटी के गठन की मांग की गई है।

इसके साथ ही इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तैयार की गई चयनित विद्यार्थियों की सूची को रद्द करने का आग्रह किया गया है और संस्थान को दोबारा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का निर्देश देने का निवेदन किया गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति के के तातेड व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद खंडपीठ ने संस्थान को याचिका में उठाए गए मुद्दे पर जवाब देने को कहा और सुनवाई को 26 नवंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया। 

Created On :   4 Nov 2020 7:38 PM IST

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