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कंगना-बीएमसी विवाद में शिवसेना सांसद से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता व सांसद संजय राउत व मनपा के एच पश्चिम वार्ड के अधिकारी को जवाब देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई में विलंब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ढहाए गए घर को ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। मानसून जारी है और इमारत को आंशिक रुप से गिरा दिया गया है। इसलिए शुक्रवार से ही याचिका पर सुनवाई होगी।
इससे पहले राऊत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप थोरात ने न्यायमूर्ति एस जे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने कहा कि उनके मुवक्किल अभी दिल्ली में है। इसलिए उन्हें जवाब देने के लिए ज्यादा समय दिया जाए। इसी तरह मनपा अधिकारी को जवाब देने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने अधिक समय देने का आग्रह किया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम सुनवाई में देरी नहीं कर सकते। क्योंकि गिराए गए घर को ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। हम सुनवाई की शुरुआत शुक्रवार से करेंगे। इस बीच पक्षकार अपना हलफनामा दायर कर सकते हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान कंगना की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र श्रॉफ ने खंडपीठ के सामने एक डीवीडी पेश किया था। जिसके आधार पर श्री राऊत पर कंगना को धमकाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद खंडपीठ ने कंगना को राऊत और मनपा अधिकारी को अपनी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। याचिका में कंगना ने मनपा की तोड़क कार्रवाई को अवैध ठहराने व अपनी संपत्ति के नुकसान के लिए दो करोड़ रुपए का हर्जाना देने की मांग की है। जबकि मनपा ने कंगना पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट से उन पर जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज करने की मांग की है।
Created On :   24 Sept 2020 8:42 PM IST