जेल में कैदियों के लिए फोन सुविधा शुरु करने हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब 

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2121 में की गई बंद जेल में कैदियों के लिए फोन सुविधा शुरु करने हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जेल में कैदियों के लिए वाइस व वीडियो कॉल की सुविधा की शुरुआत दोबारा किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पीपल यूनियर फॉर सिविल लिबर्टी नामक गैर सरकारी संस्थान ने इस विषय पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि साल 2021 में अचानक मनमाने तरीके से जेल में वाइस व वीडियों कॉल की सुविधा को बंद कर दिया गया। जबकि कोविड काल के दौरान जुलाई 2020 में इस सुविधा की शुरुआत की गई थी। पैसे के भुगतान कर कैदियों को परिवारवालों से संपर्क करने के लिए फोन व इलेक्ट्रानिक कम्युनेकशन की अनुमति का जेल मैन्युअल में प्रावधान है। इसलिए फोन व वीडियों कॉल की सुविधा बंद करने के जेल प्रशासन के फैसले को रद्द करना चाहिए। क्योंंकि यह कैदियों के अधिकारों का हनन करता है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिका में महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। क्योंकि हर कोई जेल में नहीं जा सकता है। आखिर वाइस व वीडियों कॉल की सुविधा क्यों नहीं शुरु होनी चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस बारे में जवाब देने को कहा है और याचिका पर सुनवाई बुधवार को रखी है। 

 

Created On :   2 May 2022 8:36 PM IST

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