अवैध रुप से क्वारेंटाईन में रखने के खिलाफ हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब 

 High court seeks response from police on illegally keeping a person in quarantine
अवैध रुप से क्वारेंटाईन में रखने के खिलाफ हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब 
अवैध रुप से क्वारेंटाईन में रखने के खिलाफ हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुबंई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेड यूनियन से जुड़े एक शख्स को अवैध रूप से क्वारेंटाईन में रखने के आरोप को लेकर दायर याचिका पर  मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि   क्वारेंटाईन मे रखा गया शख्स  लोगों को खाने के पैकेट बाट रहा था लेकिन पुलिस ने उसे 21 अप्रैल को अवैध रुप से पकड़ कर क्वारेंटाईन में भेज दिया है। उसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट की जानकारी भी उसे नहीं दी गई है। पुलिस ने उसका फोन भी जब्त कर लिया है। उसे उसके परिवार वालों से भी संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। क्वारेंटाईन   में रखा गया शख्स सेंटर ऑफ इंडिया ट्रैड यूनियन से जुड़ा है। याचिका में पीड़ित शख्स ने मांग की है कि उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जिससे उसे पुलिस की अवैध हिरासत से राहत मिल सके। गुरुवार को न्यायमूर्ति सी वी भड़ंग ने याचिका पर गौर करने के बाद पुलिस को इस मामले में जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई 5 मई तक स्थगित कर दी। 

Created On :   1 May 2020 12:33 PM GMT

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