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Mumbai News: प्रदेश के 20 फीसदी अस्पताल महाराष्ट्र नर्सिंग अधिनियम के प्रावधानों का कर रहे उल्लंघन

- 5,134 को मिली नोटिस
- मुंबई-ठाणे के 215 अस्पताल शामिल
- साल में दो बार निरीक्षण अनिवार्य
Mumbai News. मुंबई सहित प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए अस्पतालों के निरीक्षण में करीब 20 फीसदी अस्पताल महाराष्ट्र नर्सिंग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। इन सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। जिसमें अस्पतालों को 30 दिन के भीतर नियमों की पूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन यदि अनदेखी करता है तो संबंधित अस्पताल प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अस्पताल का लाइसेंस निलंबित हो सकता है।
राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने मरीजों की सुरक्षा और नियामक मानकों के अनुपालन के संबंध में सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद प्रदेश के 26,354 अस्पतालों की जांच की गई। जिसमें से 5,134 अस्पतालों में अधिकारियों को व्यापक खामियां मिलीं। इन 5,134 अस्पतालों में मुंबई और ठाणे के 215 अस्पताल शामिल हैं। इन सभी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक लगभग 300 अस्पताल नियमों का पालन न करने, स्थानांतरण या अन्य किसी कारण से बंद हो चुके हैं।
साल में दो बार निरीक्षण अनिवार्य
अस्पतालों का साल में दो बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य है, लेकिन अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों की कमी और प्रशासनिक कार्यभार के कारण अक्सर इस प्रक्रिया में देरी होती है। इससे नियमों की अनदेखी की स्थिति पैदा हुई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है, बल्कि सुधारात्मक भी है।
अस्पतालों में मिलीं प्रमुख कमियां
- बिना पूर्व जानकारी के मरीजों से शुल्क वसूलना
- बिना अनुमति के उपचार प्रदान करना
- बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफलता
- मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था नदारद
- उपचार दर सूची और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित न करना
- अग्नि और विद्युत सुरक्षा प्रमाणन न कराना
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों को अद्यतन न करना
- जन जागरूकता के लिए पीसीपीएनडीटी और एमटीपी अनुमोदन प्रदर्शित न करना
Created On :   24 Aug 2025 10:18 PM IST