- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- हाईकोर्ट ने आईआईटी के पास भेजा,...
हाईकोर्ट ने आईआईटी के पास भेजा, नहीं मिली राहत तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। वेबसाईट पर गलत लिंक के चयन के चलते भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई में प्रवेश से वंचित 18 वर्षीय युवक ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है। इससे पहले अधिवक्ता प्रहलाद परांजपे के माध्यम से बत्रा ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रद्योगिकी संस्थान को आगरा निवासी सिद्धार्थ बंत्रा के निवेदन पर विचार करने को कहा था लेकिन आईआईटी से बत्रा को कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया है।
बत्रा के मुताबिक जेईई की एडवांस परीक्षा में उसका 270 वां रैंक आया है लेकिन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उसने गलती से गलत लिंक पर क्लिक कर दिया। जो एडमिशन रद्द करने के लिए था। जबकि वह संस्थान में इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग के कोर्स में प्रवेश का इच्छुक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की जानेवाली याचिका में आईआईटी को उसके एडमिशन पर विचार करने का निर्देश देने व उसके लिए अतिरिक्त सीट का निर्माण करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
बत्रा के माता-पिता दोनों नहीं हैं। 31 अक्टूबर 2020 को जब बत्रा ने एडमिशन के बारे में आगे की जानकारी के लिए आईआईटी की वेबसाईट पर क्लिक किया। जिसमें उसे अपने प्रवेश के रद्द होने की जानकारी मिली। क्योंकि उसने उस लिंक पर क्लिक कर दिया था जो दाखिला खत्म करने के लिए था। जबकि उसका इरादा अपना प्रवेश जारी रखने का था।
Created On :   30 Nov 2020 10:13 PM IST