- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- शहडोल
- /
- खनिज अधिकारी फरहत जहां के निलंबन पर...
खनिज अधिकारी फरहत जहां के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
डिजिटल डेस्क शहडोल। जिला खनिज अधिकारी फरहत जहां के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्थगन आदेश में कहा कि राज्य शासन की स्थानांतरण पॉलिसी में ट्राईबल एरिया से नान ट्राईबल एरिया में स्थानांतरित अधिकारी को रिलीवर आने तक रिलीव ना करने के प्रावधान है कलेक्टर शहडोल ने भी अपना अभिमत दिया था कि खनिज अधिकारी को रिलीवर ना आने के कारण रिलीव नहीं किया गया । निलंबन आदेश किस प्रकार की छोटी-मोटी गलतियों पर नहीं जारी किया जा सकता है । गंभीर किस्म की गलतियों एवं आरोप में ही सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी को निलंबित करने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। निलंबन से कर्मचारी की छवि खराब होती है । माना कि यह कर्मचारी को एक स्थाई क्षति नहीं है, फिर भी निलंबन आदेश तभी जारी किया जाना चाहिए जब विभागीय जांच कर्मचारी के विरुद्ध हो या किसी गंभीर किस्म का अनुचित आचरण कर्मचारी के द्वारा किया गया हो ।
Created On :   14 Aug 2021 2:28 PM IST