राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की याचिका

High Courts decision on March 15 - States Minority Welfare Minister Nawab Maliks petition
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की याचिका
15 मार्च को हाईकोर्ट का फैसला राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2022 को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। याचिका में मंत्री मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। ईडी ने 23 फरवरी 2022 को मंत्री मलिक को मनी लांड्रिंग व माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था। मंत्री मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। और जेल में बंद है। 

शुक्रवार को न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ ने तीन दिनों तक चली लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। और 15 मार्च को अपना फैसला सुनाने की बात कही। मलिक की ओर से खंडपीठ के सामने पक्ष रखनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी व उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश अवैध है। इसलिए इसे रद्द किया जाए और अंतरिम राहत के तौर पर मेरे मुवक्किल को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाए। वहीं ईडी की ओर से पैरवी करनेवाले एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि मंत्री मलिक को पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। और आरोपी को हिरासत में भेजने के संबंध में जारी किया गया आदेश वैध है। उन्होंने कहा कि आरोपी(मलिक) की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आरोपी को इस याचिका की बजाय जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए।  


 

Created On :   11 March 2022 9:05 PM IST

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