VHA की नई चयन समिति को लेकर हॉकी इंडिया ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहीं हुआ गठन

Hockey India filed petition in HC on VHA new selection committee
VHA की नई चयन समिति को लेकर हॉकी इंडिया ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहीं हुआ गठन
VHA की नई चयन समिति को लेकर हॉकी इंडिया ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहीं हुआ गठन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदर्भ हॉकी एसोसिएशन (वीएचए) की कार्यकारिणी को लेकर चल रहे संस्थान के अंदरूनी विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसमें प्रतिवादी हॉकी इंडिया ने अर्जी दायर कर वीएचए की नई चयन समिति पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 14 अप्रैल को आदेश जारी किए थे कि वीएचए में एक निर्विवाद चयन समिति गठित की जाए।  चयन समिति हॉकी इंडिया को खिलाड़ियों के नाम भेजें, हॉकी इंडिया इन नामों पर अपना निर्णय लें। हॉकी इंडिया ने नई अर्जी में कोर्ट को बताया है कि 20 मई को विवेक सिरिया ने स्वयं को चयन समिति का अध्यक्ष बताते हुए उन्हें ई-मेल भेजा था।

उन्होंने 17 से 29 जून तक बिलासपुर में होने वाली सब जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप बी डिवीजन के लिए टीम का नाम भेजा था, लेकिन हॉकी इंडिया ने इस सूची को खारिज कर दिया। दलील दी कि चयन समिति निर्विवाद नहीं है। चयन समिति के विवाद से जुड़े कई ई-मेल हॉकी इंडिया को मिले हैं। हॉकी इंडिया का दावा है कि यह चयन समिति हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहीं है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से मामले में योग्य आदेश जारी करने की विनती की है। मामले में प्रतिवादी वीएचए ने अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. रोहित शर्मा ने पक्ष रखा।

अंदरूनी विवाद है
दरअसल वीएचए की कार्यकारिणी में बीते कुछ समय से आंतरिक विवाद चल रहे हैं। इसकी शिकायत हॉकी इंडिया से करने पर कार्यकारी संचालक ने 7 जनवरी 2019 को आदेश जारी कर वीएचए की सदस्यता रद्द कर दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने इस मामले में हॉकी इंडिया को स्पष्टीकरण भी दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जनवरी 2019 में वीएचए अध्यक्ष बी.सी.भरतिया व सचिव विनोद गवई ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में कुछ लोगों ने मध्यस्थी अर्जी भी दायर की है।

Created On :   5 Jun 2019 5:53 AM GMT

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