गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटिल को मिली हाईकोर्ट से राहत

Home Minister Ranjit Patil gets relief from Bombay High court
गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटिल को मिली हाईकोर्ट से राहत
गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटिल को मिली हाईकोर्ट से राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नगर विकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील पर एक रेस्टोरेंट के अवैध निर्णाण को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया था। याचिका में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी पर मामले की जांच से जुड़े अधिकारियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। परदेशी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर आरोपों का खंडन किया था। 

ये है मामला

मंगलवार को न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता वाटेगांवकर ने दावा किया कि राज्य मंत्री पाटील ने अधिकार न होते हुए भी बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित स्पाइस एंड ग्रेन रेस्टोरेंट के अवैध निर्माण को गिराने को लेकर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाई थी। जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव परदेशी इस रेस्टोरेंट के मालिक पीयूष बोगीरवार के रिश्तेदार हैं। 

कोर्ट ने खारिज की याचिका 

रणजीत पाटील की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वीए थोरात ने कहा कि उनके मुवक्लि पर जो आरोप लगे हैं, उसे लेकर कोई सबूत नहीं पेश किए गए। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे तथ्य नहीं है, जिससे आरोप की पुष्टी हो सके। ऐसे में यदि इस तरह की याचिका को मंजूर किया जाएगा। तो लोग खबरों के आधार पर अधिकारियों पर आरोप लगाने लगेंगे।

Created On :   3 Oct 2017 9:45 PM IST

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