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इकबाल मिर्ची संपत्ति मामला : हुमायूं मर्चेंट का जमानत आवेदन खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में ईडी की विशेष अदालत ने इकबाल मिर्ची की संपत्ति से जुड़े मामले में आरोपी हुमायूं मर्चेंट के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। मिर्ची माफिया सरगना दाउद इब्राहिम का करीबी था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मर्चेंट ने मिर्ची की संपत्ति से जड़ी खरीद फरोख्त में भूमिका निभाई थी। पिछले साल इस मामले में ईडी ने मर्चेंट को गिरफ्तार किया था। मर्चेंट की ओर से पैरवी करनेवाले अधिवक्ता सुजय कांटावाला ने न्यायाधीश पीपी राजवैद्य के सामने दावा किया कि मेरे मुवक्किल वरिष्ठ नागरिक हैं। वे पिछले 110 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सारी जांच पूरी हो चुकी है।
प्रकरण से जुड़े सारे दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मिल चुके है। ऐसे में मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं ईडी ने आरोपी मर्चेंट की जमानत का विरोध किया। और कहा कि आरोपी ने इकबाल मिर्ची की संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरोपी को जमानत देने से इस मामले में विपरीत असर पड़ सकता है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मर्चेंट के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   13 Feb 2020 9:19 PM IST