जाति प्रमाण पत्र न होने पर उम्मीदवार आवेदन की रसीद जमा करा सकेंगे

If there is no caste certificate, candidate will be able to submit the receipt of the application
जाति प्रमाण पत्र न होने पर उम्मीदवार आवेदन की रसीद जमा करा सकेंगे
जाति प्रमाण पत्र न होने पर उम्मीदवार आवेदन की रसीद जमा करा सकेंगे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के 14 हजार 234 ग्राम पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने संबंधी सबूत जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन की सत्य प्रति अथवा रसीद याफिर आवेदन करने संबंधी कोई भी दस्तावेज जमा करा सकेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जिन उम्मीदवारों के पास जाति वैधता प्रमाण पत्र नहीं है ऐसे उम्मीदवारों को जाति पड़ताल समिति के पास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने संबंधी सबूत और एक गारंटी पत्र देना आवश्यक होगा। उम्मीदवार को गारंटी पत्र में लिखना पड़ेगा कि चुनाव में विजयी होने के दिनांक से 12 महीने के भीतर जाति पड़ताल समिति की ओर से दिए गए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 11 दिसंबर को घोषित ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 30 दिसंबर 2020 तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि है। 
 

Created On :   14 Dec 2020 6:34 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story