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नर्मदा से निकालकर स्टॉक की गई अवैध रेत जब्त - राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने घाना में की कार्रवाई

डिजिटलय डेस्क जबलपुर । नर्मदा नदी में कई जगह अवैध रेत निकाललने का काम किया जा रहा है। शिकायत पर खनिज विभाग के साथ ही पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने जाँच अभियान चलाया। टीम जब घाना के पास स्थित घाट में पहुँची तो यहाँ नदी से निकालकर स्टॉक करके रखी गई 5 डम्पर से ज्यादा रेत जब्त की गई। खनिज निरीक्षक दीपा बारेवार ने बताया कि घाना क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जाँच के निर्देश दिये थे। टीम के साथ जब मौके पर पहुँचे तो भंडारित की गई रेत मिली। रेत को जब्त करने के बाद वाहनों से उठवाया गया, ताकि रेत का खनन करने वाले इसका उपयोग न कर सकें। जब्त रेत को वैध ठेकेदार आराध्या लॉजिस्टिक की सुपुर्दगी में दिया गया है। इस दौरान तिलवारा टीआई, हल्का पटवारी रोहित खरे व होमगार्ड के जवान मौजूद रहे।
ट्रैक्टर-ट्रॉली से ढुल रही थी मुरुम
अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने चलाए जा रहे अभियान के दौरान बरगी पुलिस ने ग्राम खिरहनी के पास चोरी की मुरुम लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की एवं चालक व मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 एबी 1750 में मुरुम चोरी कर लाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने खिरहनी के पास घेराबंदी कर ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी उसमें मुरुम लोड थी। चालक मनीष पटैल कटियाघाट से रॉयल्टी व परिवहन के दस्तावेज माँगे गए जो नहीं थे और उसने वाहन मालिक के कहने पर खिरहनी घाट से मुरुम चोरी कर लाना बताया। पुलिस ने मुरुम लोड वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर मालिक की तलाश शुरू की है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।