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अंतिम सांस तक कैद की सजा - चरित्र शंका पर की थी पत्नी की हत्या
डिजिटल डेस्क शहडोल । चरित्र शंका पर पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने वाला आरोपी अब सांस चलने तक जेल में ही रहेगा। अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार द्वारा आरोपी को सुनाए गए फैसले में अशोक चौधरी 28 वर्ष पिता प्रभू चौधरी निवासी-स्कूल टोला सकरा चौकी केशवाही को धारा 302 भादवि में शेष सम्पूर्ण प्राकृतिक जीवन के आजीवन कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदंड तथा भादवि की धारा 498 ए में तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी
नवीन कुमार वर्मा संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी (अभियोजन) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी मनोज कुमार चर्मकार ने 12 मई को चौकी केशवाही में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11-12 मई 2013 की रात आरोपी अशोक चौधरी ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। पहले घर के आंगन में झगड़ा विवाद किया फिर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन और जबड़े पर वार किया जिसस ेवह वहीं गिर गई और मृत्यु हो गयी। उसकी लाश वही उसके घर के सामने रास्ते में पड़ी है। वह अपनी पत्नी को एक वर्ष पूर्व से ही दूसरे व्यक्ति के साथ सबंध होने की शंका से एवं दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करता था। रिपोर्ट पर थाना बुढ़ार में मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार एवं नारायण मिश्रा अपर लोक अभियोजन बुढ़ार द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
Created On :   26 Oct 2019 2:48 PM IST