- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- दुर्घटना के मामले में चालक तथा वाहन...
दुर्घटना के मामले में चालक तथा वाहन मालिक को हुई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। तेज रफ्तार तथा लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने से ट्राली पलट जाने से हुई दुर्घटना के मामलें में न्यायालय द्वारा ट्रैक्टर चालक दिनेश उर्फ दिन्नू राजगौड़ पुत्र गोविन्द सिंह राजगौड़ उम्र २७ वर्ष निवासी झांझर एवं वाहन स्वामी ईश्वरदीन पुत्र राममिलन यादव उम्र ४८ निवासी गा्रम रमपुरा थाना मिरिया को सजा सुनाई गई। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई द्वारा अभियुक्त चालक दिनेश को धारा २७९, ३३७ (२ काउंट ) के आरोप में ०२-०२ दिवस का कारावास एवं ५०० रूपये का अर्थदण्ड एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा ३/१८१, १४६/९६, ३९/१९२ में २००-२०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं टै्रक्टर ट्राली मालिक ईश्वरदीन यादव को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा ५/१८०, १४६/९६, ३९/१९२ के आरोप में क्रमश: १०००,१००० एवं २००० रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय मीडिया प्रभारी ने बताया कि चालक दिनेश दिनांक १६ फरवरी २०१६ को कढना से कुटरईया टै्रक्टर ट्राली चलाते हुये जा रहा था। वाहन तेंज रफ्तार होने की वजह अनियंत्रित होकर मझगवां के पास पलट गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पवई अस्पताल में प्रधान आरक्षक द्वारा फरियादी आहत अमर सिंह,धर्मेन्द्र सिंह जगत सिंह,वीरेन्द्र सिंह,नरवेन्द्र सिंह,रतन सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में थाने में अभियुक्त चालक के विरूद्ध आईपीसी की धारा २७९, ३३७ तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं ३/१८१ के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना में वाहन मालिक के विरूद्ध भी मोटरव्हीकल एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना को बिन्दुवार न्यायालय में प्रामाणित किया गाया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के साथ फरियादों द्वारा राजीनामा कर लिया गया परंतु न्यायालय द्वारा घटना के प्रमाणित होने पर अभियुक्तों को दोषी पाते हुये सजा सुनाई गई।
Created On :   23 Aug 2022 6:39 PM IST