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दुष्कर्म के दो मामलों में एक आरोपी को दस व दूसरे को 12 वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क,शहडोल। दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों को दस व 12 वर्ष की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इसमें एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर के द्वारा आरोपी भूखन विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम अमझोर को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये एवं 506 भाग-2 में एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि फरियादिया 8 नवंबर 2017 को सुबह 10 बजे झाड-फूंक करवाने के लिए शहडोल से ब्यौहारी के पास विजयसोता ग्राम के लिए बस से गयी थी, और रास्ते में मोबाइल से उसके बात अमझोर से आरोपी भूखन विश्वकर्मा से हुई। उसने बोला कि जयसिंहनगर तक बस से आओ, यहां से मोटरसाइकिल से विजयसोता चलेंगे। फरियादिया बस स्टैण्ड में आरोपी भूखन विश्वकर्मा से मिली, फिर उसके साथ विजयसोता पहुंचकर बंगाली बाबा से झाड़ फूंक करवायी फिर शाम 04:30 बजे वापस घर के लिये चली, टेटका मोड पहुंचे तो आरोपी भूखन विश्वकर्मा ने अचानक मोटरसाइकिल को जंगल की ओर ले जाने लगा तब फरियादिया के पूछने पर आरोपी बोला कि इधर से जल्दी पहुंच जायेंगे। फिर कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया।
शिकायत और विवेचना के न्यायालय में सुनवाई चली और सजा सुनाई गई। दूसरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी ने आरोपी आरोपी प्रमोद कुमार पटेल निवासी वार्ड क्रमांक चार भोगिया टोला ब्यौहारी को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में पीड़िता ने 3 अप्रैल 2021 को ब्यौहारी थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी उसका चचेरा भाई है करीब चार साल पहले आज उसे दिन तारीख याद नहीं है वर्ष 2016 में प्रमोद पटेल उसके साथ शादी का झांसा देकर रामलोचन पटेल के घर पटेल नगर ब्यौहारी में किराये से रहने के दौरान शादी करने के नाम पर दुष्कर्म किया। और वर्ष 2020 में दूसरी लड़की के साथ शादी कर लिया। शिकायत और विवेचना के बाद मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर आरोपी को सजा सुनाई।
Created On :   29 Jun 2022 6:00 PM IST