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ईमानदारी से काम नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की होगी छुट्टी, जारी हुआ शासनादेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में ईमानदारी से काम नहीं करने वाले सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। सहकारिता विभाग के 50 से 55 साल पूरा करने वाले अथवा 30 साल तक सेवाएं (इनमें से जो पहले हो) दे चुके अधिकारियों और कर्मचारियों को तय अवधि से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है। सोमवार को राज्य के सहकारिता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार सहकारिता विभाग से 50 से 55 साल पूरा करने वाले अथवा 30 साल तक सेवा दे चुके अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा में रहने के लिए पात्र अथवा अपात्रता अजमाने के लिए विभागीय पुनर्विलोकन और विभागीय अभिवेदन समिति बनाई गई है। यह समिति सचिव या प्रधान सचिव अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। यह समिति सहकारिता विभाग के समूह अ और ब वर्ग के कर्मचारियों की समीक्षा करेगी। सरकार ने महाराष्ट्र शहरी सेवा (पेंशन) 1982 के नियमों के तहत यह समिति गठित करने का फैसला किया है।
Created On :   21 Dec 2020 9:06 PM IST