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पार्किंग को लेकर झगड़ा करने की बजाय सहयोग करें लोग, जरुरी वाहनों की आवाजाही के लिए मिले जगह
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि पार्किंग को लेकर ऐसी नीति होनी चाहिए जिसके अंतर्गत आपात स्थित में जरुरी वाहनों (अग्निशमन दल व एंबुलेंस) के आनेजाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में नागरिकों की ओर से भी पहल जरुरी है। क्योंकि नागरिकों के पास यदि अधिकार हैं तो उनके कुछ दायित्व भी है। इसलिए पार्किंग के मुद्दे पर नागरिकों को पार्किंग की पाबंदी को लेकर प्राधिकरणों से झगड़ने की बजाय उन्हें को सहयोग करना चाहिए। न्यायमूर्ति पीबी वैराले की खंडपीठ ने यह बात चेंबूर- तिलकनगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं। याचिका में साल 2018 में तिलक नगर इलाके की इमारत में शार्ट सर्किट के चलते घटी एक आग की घटना का जिक्र किया गया। जहां सड़कों के किनारे दोनों ओर वाहन खड़े होने के चलते अग्निशमन की गाड़िया नहीं पहुंच पायी थी। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी। अब सोसायटी चाहती है कि पार्किंग को लेकर एक व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पार्किंग को लेकर ऐसी नीति होनी चाहिए जिसके तहत आपात स्थित में जरुरी वाहनों (अग्निशमन दल व एंबुलेंस) के आनेजाने के लिए पर्याप्त जगह मिले। खंडपीठ ने अब एक माह बाद मामले की सुनवाई रखी है।
Created On :   5 Sept 2022 9:31 PM IST