सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालय में तत्काल गठित हो शिकायत निवारण समिति, बाल कल्याण मंत्री का निर्देश 

Instruction to be immediately constituted Redressal committee in Government-Semi Government
सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालय में तत्काल गठित हो शिकायत निवारण समिति, बाल कल्याण मंत्री का निर्देश 
सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालय में तत्काल गठित हो शिकायत निवारण समिति, बाल कल्याण मंत्री का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिबंधक अधिनियम 2013 के तहत सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों में अंतर्गत शिकायत निवारण समिति तत्काल कार्यरत करें। जिससे कि कोई भी पीड़ित महिला न्याय से वंचित न रह पाए। प्रदेश की महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी अंतर्गत शिकायत निवारण समिति स्थापित करना अनिवार्य है। समिति के बोर्ड को कार्यालय के दर्शनीय स्थल पर लगाना होगा। बुधवार को ठाकुर ने राज्य के सभी विभागीय आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए अंतर्गत शिकायत निवारण समिति को लेकर बैठक की। उन्होंने विभागवार स्थापित समितियों की जानकारी ली। बाकी समितियों को 10 दिन के भीतर बनाने के निर्देश दिए।

ठाकुर ने कहा कि सभी विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी समिति के गठन के काम में तेजी लाए। शी-बॉक्स बेवसाइट से प्राप्त शिकायतों पर निगरानी के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जिलाधिकारी को भी उपलब्ध कराया जाए। जिन जगहों पर समिति बनाई जा चुकी है पर कार्यान्वित नहीं है ऐसी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए। समिति अध्यक्ष के संपर्क क्रमांक, समिति की सूची महिला व बाल विकास के सचिव कार्यालय में भेजी जाए। यह जानकारी वेबपोर्टल तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। जिससे संकटग्रस्त महिला अधिकारी और कर्मचारी संपर्क स्थापित कर मदद हासिल कर सकेंगी। 

Created On :   7 April 2021 9:14 PM IST

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