राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतपेटियों के सुनियोजित प्रबंधन के संबंध में निर्देश जारी

Instructions issued by the State Election Commission regarding the systematic management of ballot boxes
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतपेटियों के सुनियोजित प्रबंधन के संबंध में निर्देश जारी
पन्ना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतपेटियों के सुनियोजित प्रबंधन के संबंध में निर्देश जारी

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिलों में उपलब्ध उपयोगी मतपेटियों की चरणवार आवश्यकता के आकलन तथा उपलब्ध मतपेटियों के अधिकतम सदुपयोग और प्रबंधन, आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार करें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि.स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष-2022 में समस्त पदों के चुनाव मतपत्र.मतपेटी से कराए जा रहे हैं।
मतदान केन्द्र पर मतपेटी
प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मतपेटी देने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति मतदान केन्द्र मतदाताओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इन निर्देशों में परिवर्तन किया जा रहा है। पंचायत आम निर्वाचन.2022 में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता संख्या 500 तक होने पर एक बडी मतपेटी, 501 से 700 तक मतदाता होने पर एक बडी और एक छोटी मतपेटी तथा 700 से अधिक मतदाता होने पर 2 बडी मतपेटी दी जायें। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम में मतदान की तिथियों में पर्याप्त अंतराल रखा गया है। निर्वाचन के प्रथम चरण के लिए उपयोग में लाई गई मतपेटी को द्वितीय चरण में भी उपयोग किया जाए। किसी एक चरण में सम्मिलित किए गए विकासखण्डों में मतदानध्मतगणना के बाद उन विकासखण्डों में प्रयुक्त मतपेटियों को अगले चरण में सम्मिलित विकासखण्डों में मतदान के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए जिले के भीतर अंर्तपरिवहन का उपयुक्त प्लान तैयार किया जाए। विशेष परिस्थितियों में यदि जिला निर्वाचन अधिकारी विकासखण्ड मुख्यालय पर मतगणना का निर्णय लेते हैं तो इस स्थिति में मतगणना के तत्काल बाद मतपेटियों को अगले चरण के निर्वाचन के लिए ;सामग्री वितरण के पूर्वद्ध संबंधित विकासखण्ड में अनिवार्यत: भिजवाने की व्यवस्था करें।
आवश्यकता का आकलन
पंचायत आम निर्वाचन के पृथक-पृथक चरणों के लिए बडी एवं छोटी मतपेटियों की आवश्यकता का आकलन मतदाताओं की संख्या के वर्गीकरण के आधार पर किया जाए। प्रत्येक चरण में सम्मिलित विकासखण्डों में मतदाताओं की संख्या अनुसार निर्धारित मतदान केन्द्रों की संख्या को आधार मानकर चरणवार मतपेटियों की आवश्यकता परिगणित की जाए। 

Created On :   10 Jun 2022 5:30 PM IST

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