देशद्रोह मामले में उर्वशी चूडावाला को अंतरिम राहत, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक 

Interim relief to Urvashi Chudawala in Anti National case - HC
देशद्रोह मामले में उर्वशी चूडावाला को अंतरिम राहत, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक 
देशद्रोह मामले में उर्वशी चूडावाला को अंतरिम राहत, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रही छात्रा उर्वशी चूडावाला को अंतरिम राहत प्रदान की है। इसके साथ ही उसे जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 12 व 13 फरवरी को आरोपी चूडावाला को 11 से 2 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि चूडावाला अदालत की अनुमति के बिना मुंबई व ठाणे की सीमा से बाहर न जाए। इससे पहले सत्र न्यायालय ने चूडावाला को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसलिए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। मंगलावर को न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने चूडावाला की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान चूडावाला की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि मेरी मुवक्किल सिर्फ मोबाइल में दूसरे के द्वारा भेजे गए नारों को बोल रही थी। उसका किसी इमाम (शरजिल) से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरे मुवक्किल को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की जाए। वहीं सरकारी वकील ने आरोपी चूडावाला की अंतरिम राहत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने एक फऱवरी को आजाद मैदान में प्रदर्शन (एलजीबीटीक्वीर मार्च) के दौरान ‘शरजील तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएगे’ के नारे लगाए थे। उनका कृत्य देशद्रोह के दायरे में आता है। 

आजाद मैदान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153बी 505 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अपने आवेदन में चूडावाला ने कहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया हैं। पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने को लेकर तय की गई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। पुलिस के पास मुझ पर लगाए गए आरोपों से संबंधित सारी सामाग्री उपलब्ध है। इसलिए मुझे हिरासत में लेकर पुलिस को पूछताछ करने की कोई जरुरत नहीं है। जमानत आवेदन में चूडावाला ने शरजिल इमाम को लेकर किसी प्रकार का नारा लगाने व वैमनस्य फैलाने के आरोप का खंडन किया है।  चूडावाला ने आवेदन में कहा कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो यह उनकी अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।  मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने चूडावाला को अंतरिम राहत के तौर पर 20 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

Created On :   11 Feb 2020 8:59 PM IST

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