आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को अग्रिम मिली जमानत, अंगडिया वसूली मामले में थे फरार 

IPS officer Saurabh Tripathi got anticipatory bail, Angadia was absconding in extortion case
आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को अग्रिम मिली जमानत, अंगडिया वसूली मामले में थे फरार 
हाईकोर्ट आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को अग्रिम मिली जमानत, अंगडिया वसूली मामले में थे फरार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अंगडिया वसूली मामले में आरोपी निलंबित पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी को स्थायी अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले दिवाली की छुट्टियों के दौरान त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की थी जिसे न्यायमूर्ति भारती डागरे ने मंगलवार को स्थायी कर दिया। इससे पहले सरकारी वकील वीरा शिंदे ने न्यायमूर्ति से कहा कि आरोपी मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं। वे इस माह मामले से जुड़े जांच अधिकारी के सामने उपस्थित भी हुए। आरोपी ने जांच के लिए अपना मोबाइल फोन व सिमकार्ड भी जांच के लिए जांच अधिकारी को दिया है। इसलिए अभियोजन पक्ष आरोपी की जमानत का विरोध नहीं करता है। इसके बाद न्यायमूर्ति डागरे ने आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अंगडिया वसूली मामले को लेकर पुलिस ने 7 दिसंबर 2021 को मामला दर्ज किया था। इस मामले को लेकर भुलेश्वर अंगडिया एसोसिएशन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद से त्रिपाठी काफी समय से फरार चल रहे थे। त्रिपाठी के मुताबिक उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। किंतु कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद आरोपी त्रिपाठी जांच के लिए पुलिस के सामने हाजिर हुए थे।

 

Created On :   15 Nov 2022 10:42 PM IST

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