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चुनाव में काले धन पर लगाम - आयकर विभाग ने तैनात किए 603 अधिकारी, टोलफ्री-व्हाट्सएप नंबर जारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा चुनाव के दौरान कालेधन का इस्तेमाल रोकने के लिए आयकर विभाग ने भी कमर कस ली है। राज्यभर में 603 अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा लोग कालेधन की शिकायत कर सकें इसके लिए टोल फ्री और ह्वाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से सिर्फ मुंबई में ही अब तक चार करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी जा चुकी है। आयकर विभाग के प्रबंध निदेशक (छानबीन) नितिन गुप्ता ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान कालेधन का इस्तेमाल रोकने के लिए सोशल मीडिया, रेडियो चैनलों, अखबारों आदि के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों के लिए भी टोल फ्री और ह्वाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं जिससे वे इसकी सूचना विभाग को दे सकें। गुप्ता ने बताया कि आयकर विभाग ने कालेधन को पकड़ने के लिए पुणे विभाग में 259, मुंबई विभाग में 216 और नागपुर विभाग में 128 अधिकारियों को तैनात किया है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर भी आयकर विभाग की टीम तैनात रहेंगे। इसके अलावा तुरंत कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीमें बनाईं गईं हैं जो सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच जाएं।
लोकसभा चुनाव में पकड़ी गई थी 28 करोड़ की नकदी
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यभर में कुल 28 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। इनमें से करीब 17 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई में बरामद हुए थे। हालांकि छानबीन के दौरान बरामद किसी भी रकम का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं जुड़ा।
यहां करें कालेधन की शिकायत
विभाग टोल फ्री नंबर ह्वाट्सएप नंबर फैक्स नंबर
नागपुर 18002333785 9403391664 0712-2525844
पुणे 18002330700 7498977989 020-24268825
18002330701
मुंबई 1800221510 9372727823 022-22045936
9372727824
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।