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दिव्यागों के लिए 5 फीसदी खर्च करना अनिवार्य, मनपा-नपा और नगरपंचायत के लिए आदेश जारी

By - Bhaskar Hindi |10 May 2018 3:55 PM IST
दिव्यागों के लिए 5 फीसदी खर्च करना अनिवार्य, मनपा-नपा और नगरपंचायत के लिए आदेश जारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत निधि आरक्षित रखी जाएगी। गुरुवार को राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार नगर निकायों को विकास निधि में से 5 प्रतिशत निधि दिव्यांगों के लिए खर्च करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। प्रदेश में अभी तक दिव्यांगों के लिए 3 प्रतिशत निधि आरक्षित करने का प्रावधान था।
Created On :   10 May 2018 8:40 PM IST
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