सीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर न्यायसंगत 

Justified FIR filed against woman commenting against CM
सीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर न्यायसंगत 
सीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर न्यायसंगत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उनके बेटे आदित्य के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणी करनेवाली नई मुंबई निवासी सुनैना होली के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को न्यायसंगत ठहराया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मोहिते ने दावा किया कि आरोपी सार्वजनिक रुप से सोशल मीडिया में खासतौर से ट्विटर पर काफी प्रभावशाली है। उसके करीब 36 हजार फालोवर है। ऐसे में आरोपी ने जिन परिस्थितियों में आपत्तिजनक ट्विट किए हैं उनको लेकर पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से न्यायसंगत है। होली पर 25 से 28 जुलाई 2020 के बीच किए गए आपत्तिजनक ट्विट के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

हाईकोर्ट में होली की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में होली ने खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। सोमवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से  पैरवी कर रहे वकील की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 22 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने होली को इस मामले में 12 जनवरी 2021 तक के लिए अंतरिम राहत दी है। जिसके तहत पुलिस को होली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से रोका है।

 

Created On :   21 Dec 2020 9:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story