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कमला मिल अग्निकांड : सीबीआई जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा विपक्ष

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने कमला मिल कम्पाउंड अग्निकांड में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच मुंबई मनपा आयुक्त अजोय मेहता को ही सौप दिया है, जबकि वे खुद इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर निलंबित करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन सरकार ने मांग ठुकरा दी। इस लिए अब मैं कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा। उन्होंने कहा कि मुंबई मनपा आयुक्त कह रहे हैं कि अवैध होटलों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए नेताओं के फोन आए थे। इस लिए मनपा आयुक्त उन नेताओं के नामों का खुलासा करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार को उनके मोबाईल फोन की जांच करनी चाहिए।
हप्ता लेते हैं भाजपा-शिवसेना नेता
विखेपाटील ने कहा कि दरअसल अवैध रुप से चल रहे होटलों से शिवसेना-भाजपा नेताओं को हर माह हप्ता मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन अवैध होटलों को मनपा की स्थाई समिति ने अनुमति देने से इंकार कर दिया था, उसे मनपा आयुक्त ने परमिशन दे दी। विपक्ष के नेता ने सिनेविस्टा स्टुडियों में लगी आग की चर्चा करते हुए कहा कि मुंबई में 85 फिल्म स्टूडियों अवैध ढंग से चलाए जा रहे हैं। इन स्टुडियों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं।
काम आ रहा युग तुली का नागपुर कनेक्शन
कमला मिल अग्निकांड मामले में मोजो रेस्टोरेंट-पब के फरार मालिक युग तुली की अब तक गिरफ्तारी न होने पर सवाल खड़े करते हुए विखेपाटील ने कहा कि युग का नागपुर कनेक्शन काम आ रहा है। उसके नागपुर में होटल-पेट्रोल पंप हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक तुली को भगौड़ा घोषित क्यों नहीं किया।
भीमा-कोरगांव: सरकार प्रायोजित दंगा
विपक्ष के नेता ने कहा कि भीमा-कोरगांव हिंसा मामले में सरकार स्थिति को संभालने में फेल रही। उन्होंने इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा बताते हुए कहा कि मराठा और दलित समाज के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं समझा पर अब कम से कम गृह विभाग को छोड़ दे।
तुली को नहीं मिली अग्रिम जमानत
कमला मिल कम्पाउंड स्थिति मोजो ब्रिस्टो पब के मालिक युग तुली की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मोजो पब में आग लगने के बाद से तुली फरार चल रहा है। अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। शुक्रवार को सत्र न्यायालय में न्यायाधीश एएल यावलकर के सामने तुली के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी ने कहा कि मनपा के अग्निशमन विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तुली को आरोपी बनाया है।
Created On :   12 Jan 2018 8:45 PM IST