घर का निर्माण नियमित करने कंगना लगा सकती है मुंबई मनपा के सामने गुहार

Kangana may plead in front of Mumbai Manpa to regularize the construction of the house
घर का निर्माण नियमित करने कंगना लगा सकती है मुंबई मनपा के सामने गुहार
घर का निर्माण नियमित करने कंगना लगा सकती है मुंबई मनपा के सामने गुहार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बुधवार को बांबे हाईकोर्ट में कहा है कि वे  अपने खार स्थित फ्लैट से जुड़ी कथित अनियमितताओं को नियमित करने की मांग को लेकर मुंबई महानगरपालिका(मनपा) के पास आवेदन करना चाहती है। रनौत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र श्राफ ने कहा कि उनकी मुवक्किल निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ की गई अपील को वापस लेना चाहती है और मनपा के पास आवेदन करने की इच्छुक हैं। अपील में रनौत ने दावा किया था कि उन्होंने फ्लैट में कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं किया है। इसलिए इस संबंध में जारी की गई मनपा की नोटिस को रद्द किया जाए। 

मुंबई मनपा ने साल 2018 में खार स्थित आर्चिंड ब्रीज नामक इमारत में स्थित तीन फ्लैट को एक साथ मिलाने को लेकर कंगना को नोटिस जारी किया था। जिसे कंगना ने पहले दिंडोशी कोर्ट में चुनौती दी थी किंतु पिछले दिनों दिंडोशी कोर्ट ने इस मामले में कंगना के दावे को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। दिसंबर 2020 में निचली अदालत की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट में अपील की थी। 

बुधवार के सामने न्यायमूर्ती पीके चव्हाण के सामने कंगना के वकील ने अपील को वापस लेने की अनुमति मांगी। न्यायमूर्ति चव्हाण ने यह अनुमति प्रदान करते हुए कंगना को चार सप्ताह के भीतर मुंबई मनपा के पास अपने फ्लैट से जुड़ी अनियमितताओं को नियमित करने की मांग को लेकर आवेदन करन की छूट दी और मनपा को शीघ्रता से उनके आवेदन पर निर्णय लेने को कहा। खंडपीठ ने कहा कि इस दौरान कंगना को मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि यदि मनपा कंगना के खिलाफ निर्णय लेती है तो वह दो सप्ताह तक कंगना के फ्लैट के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करे। 


 

Created On :   10 Feb 2021 8:25 PM IST

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