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मुकदमा स्थांतरित करने की मांग वाली कंगना रनौत की याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिंडोशी सत्र न्यायालय ने बुधवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर की ओर से दायर किए गए मानहानि के मामले को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट से दूसरी कोर्ट में स्थनांतरित करने की मांग की थी। कोर्ट ने रनौत की ओर से गीतकार अख्तर के खिलाफ की गई शिकायत को भी सुनवाई के लिए दूसरी जगह भेजने से मना कर दिया। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एसएस ओझा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है। हालांकि इस बारे में विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है।
रनौत ने अपने आवेदन में दावा किया था कि अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख उनके प्रति पक्षपात व पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जिसके चलते उन्हें सुनवाई के दौरान मौजूदगी से स्थायी छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने की बात कह कर धमकाया भी है। इसके अलावा कंगना ने मजिस्ट्रेट कोर्ट पर भरोसा न होने की भी बात कही थी।
गीतकार अख्तर ने फिल्म अभिनेत्री रनौत के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में नवबंर 2020 में मानहानि की शिकायत की थी शिकायत में अख्तर ने दावा किया था कि रनौत ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान मेरे बारे में मानहानिपूर्ण बातें कही हैं, जिससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। रनौत ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दिए गए इंटरव्यू के दौरान बेवजह मेरा नाम घसीटा है। इस बीच रनौत ने भी अख्तर के खिलाफ वसूली व आपराधिक अभित्रास की शिकायत दर्ज कराई थी।
Created On :   9 March 2022 7:29 PM IST