खडसे की याचिका पर होगी सुनवाई, ईसीईआर को रद्द करने की मांग

Khadses petition will be heard, demand for cancellation of ECER
खडसे की याचिका पर होगी सुनवाई, ईसीईआर को रद्द करने की मांग
खडसे की याचिका पर होगी सुनवाई, ईसीईआर को रद्द करने की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को पुणे के जमीन की खरीद से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के घेरे में आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन तब तक उन्हें कड़ी कार्रवाई से मिली राहत यानी 4 फरवरी 2021 तक जारी रहेगी। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बांबे हाईकोर्ट को आश्वस्त किया था कि ईडी अगली सुनवाई यानी 3 फरवरी 2021 तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। बुधवार को सिंह ने कहा कि उनका यह आश्वासन 4 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। इस तरह से इस मामले में खडसे को मिली राहत को बरकरार रखा गया है। 

खडसे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीईआर को रद्द करने की मांग की है। याचिका में खडसे ने दावा किया है कि पुणे की भोसरी स्थित जमीन की डील से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीआईआर व इस प्रकरण को लेकर जारी समन को रद्द किया जाए। 

बुधवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। किंतु खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई 4 फरवरी को सुनवाई करेंगे। 
 

Created On :   3 Feb 2021 7:22 PM IST

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