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ख्वाजा यूनुस मामले के विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस हिरासत में मौत का शिकार हुए ख्वाजा यूनुस खान मामले की पैरवी के लिए नियुक्ति विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। मुंबई सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही है। मंगलवार को न्यायाधीश वीएस पडलकर के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान न्यायाधीश को बताया गया कि विधि व न्याय विभाग ने विशेष सरकारी वकील मिरजकर की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले इस मामले की पैरवी के लिए नियुक्ति दो विशेष सरकारी वकीलों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए काम संभालने से इंकार कर दिया था।
दो वकीलों ने पहले काम देखने से किया था इंकार
इसके बाद मिरजकर की नियुक्ति की गई थी। मिरजकर ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में चार और पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाने के लिए आवेदन किया था। जिन पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाने का आग्रह किया गया था उसमे सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल भोसले,मौजूदा पुलिस अधिकारी राजाराम वनमाने,अशोक खोत व हेमंत देसाई शामिल थे।
पुलिसकर्मी है आरोपी
वर्तमान में इस मामले में चार पुलिसकर्मी आरोपी है और उनके खिलाफ सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि पुलिस ने 2002 में घाटकोपर बम धमाके के बाद दुबई में इंजीनियर के रुप में कार्यरत युनुस को गिरफ्तार किया था। बाद में कथित रुप से पुलिस हिरासत में उसकी मौत की खबर सामने आयी थी। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि वह पुलिस हिरासत से भाग रहा था। इस दौरान उसकी मौत हुई है।
Created On :   17 April 2018 9:00 PM IST